कोर्ट ने खारिज की शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका, कहा – ईडी ने पर्याप्त धैर्य दिखाया है

Calcutta High Court

कोलकाता : कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को तृणमूल नेता शेख शाहजहां के जमानत याचिका खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल के संदेशखली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर पांच जनवरी को हुए हमले की साजिश रचने के आरोपित फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की अपील भी खारिज की गई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि ईडी ने पहले ही मामले में पर्याप्त संयम और कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला दृष्टिकोण दिखाया है।

भूमिगत शाहजहां की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार दोपहर विशेष अदालत में सुनवाई के लिए आई। जज ने ईडी के वकील से शाहजहां पर लगे आरोपों का ब्यौरा मांगा। जब ईडी के वकील ने इस संबंध में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय मांगा, तो न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई तीन फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। उस समय शाहजहां के वकील ने अंतरिम अवधि के दौरान अपने मुवक्किल के खिलाफ ईडी द्वारा कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं करने की याचिका दायर की।

उस याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि ईडी पहले ही इस मामले में पर्याप्त कोई-जबरदस्ती न करने वाला दृष्टिकोण दिखा चुका है। इस बीच, एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपित ने चेतावनी दी है कि अब से वह बदले की राजनीति का सहारा लेगा। यह दावा करते हुए कि उसने जो कुछ भी किया वह आम लोगों के लिए था, आरोपी को यह भी दावा करते हुए सुना गया कि वह केंद्रीय एजेंसियों से नहीं डरता क्योंकि उसे आम लोगों का समर्थन प्राप्त है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *