कोर्ट के आदेश पर ईडी ने की 3 जगहों पर छापेमारी

कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक जूट मिल के मालिक द्वारा भविष्य निधि (पीएफ) के गबन के मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि छामेमारी की कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश के बाद की जा रही है। मंगलवार सुबह से कोलकाता के सांकराइल में जूट मिल परिसर, दक्षिण कोलकाता के बालीगंज में जूट मिल मालिक के आवास और मध्य कोलकाता के डलहौजी में इकाई के कॉर्पोरेट कार्यालय में एक साथ छापेमारी की गई है।

इस विशेष मामले में भविष्य निधि गबन की कुल राशि 20 करोड़ रुपये है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में जूट मिल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिला, जबकि सेवा में रहने के दौरान उनकी अंशदायी राशि उनके वेतन से नियमित रूप से काटी जाती थी।

आखिरकार, न्यायमूर्ति गांगुली ने ईडी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। गत आठ फरवरी को मामले की सुनवाई हुई थी जिस दिन जूट मील के तीन निदेशकों को रात 10:00 तक कोर्ट में हाजिर होकर पक्ष रखना पड़ा था। इसके बाद जस्टिस ने जूट मील प्रबंधन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे।

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