असम ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त किया : ‘यूसीसी की ओर यात्रा में महत्वपूर्ण कदम’

असम : असम कैबिनेट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है, कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने शुक्रवार रात घोषणा की, इसे राज्य में “समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम” बताया।

यह बात उत्तराखंड द्वारा अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित करने वाला देश का पहला राज्य बनने के कुछ सप्ताह बाद आई है।

2011 की जनगणना के अनुसार, असम की आबादी में मुसलमानों की संख्या 34% है, जो कुल 3.12 करोड़ की आबादी में से 1.06 करोड़ है।

शुक्रवार आधी रात को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “23.22024 को, असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

शुक्रवार शाम कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बरुआ ने कहा कि फैसले का मुख्य उद्देश्य समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना है।

उन्होंने कहा, “असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 – जिसके आधार पर 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार अब भी राज्य में मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण और तलाक कर रहे थे – को निरस्त कर दिया गया है। आज की कैबिनेट ने इस एक्ट को हटा दिया है जिसके चलते आज के बाद इस एक्ट के जरिए मुस्लिम विवाह पंजीकरण या तलाक का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। हमारे पास एक विशेष विवाह अधिनियम है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत हों।”

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