अवैध निर्माण को लेकर कोलकाता नगर निगम को हाईकोर्ट में फटकार

Calcutta High Court

कोलकाता : महानगर कोलकाता के गार्डनरीच इलाके में एक अवैध इमारत गिरने से नौ लोगों की मौत के एक दिन बाद ही मंगलवार को हाई कोर्ट में कोलकाता नगर निगम को जमकर फटकार लगी है। इसकी वजह है कि एक अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिए हुए एक महीने से अधिक का वक्त गुजर गया है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा है कि एक मिनट के अंदर अवैध निर्माण गिर रहा है और लोग मर रहे हैं, जबकि आपको निर्माण तोड़ने में एक महीने से अधिक का समय हो गया। इतना वक्त लग रहा है। जस्टिस अमृता सिंह ने कलकत्ता नगर पालिका से जानना चाहा कि अवैध निर्माण को ढहाने में इतनी देर क्यों हो रही है?

एकबालपुर में पांच मंजिला इमारत के अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए महीनों पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था। मंगलवार को इसी मामले की सुनवाई हुई। जज को बताया गया कि पिछले महीने उस मामले में कोर्ट ने घर के बाहरी हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया था लेकिन एक माह बाद भी उस आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद मंगलवार को जस्टिस सिन्हा ने नगर निगम के वकील से सवाल किया कि क्या किसी घर का बाहरी हिस्सा गिराने के लिए 30 दिन का समय पर्याप्त नहीं है ? निर्देश लागू क्यों नहीं किया गया ?

इसके जवाब में कोलकाता नगर निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि निर्माण को गिराया नहीं जा सकता क्योंकि मशीनरी के इस्तेमाल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इस पर कोर्ट ने लिखित में जानकारी देने को कहा है।

नगर निगम के वकील को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि कोलकाता नगर पालिका अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रही है। मैं जानना चाहती हूं कि घर तोड़ने के लिए कौन से औजारों का उपयोग किया जा रहा है। नगर पालिका आयुक्त इसे हलफनामे द्वारा बताएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को है।

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