एसएससी नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी

Calcutta High Court

कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति में हुई धांधली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मामले की सुनवाई करीब साढ़े तीन महीने से हाई कोर्ट की विशेष पीठ में चल रही थी। न्यायमूर्ति देवांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने प्रतिदिन मामले की सुनवाई की। बुधवार को सुनवाई ख़त्म हो गई है। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है।

एसएससी में कई भर्तियों के अवैध होने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में बताए गए आंकड़ों से पता चला है कि रिक्तियों से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के अंत में जस्टिस बसाक ने टिप्पणी की, ”इस भर्ती प्रक्रिया से कुछ भी अच्छा निकालना मुश्किल है। अतिरिक्त नियुक्ति सीधे रद्द की जानी चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी ग्रुप सी, ग्रुप डी, IX-X और XI-XII कक्षाओं की भर्ती का मामला वापस हाई कोर्ट को भेज दिया था। उसके बाद ही विशेष पीठ का गठन कर मामले की सुनवाई हो रही थी। इस पर जल्द ही फैसला आ सकता है।

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