कोलकाता : 2016 के नियुक्ति पैनल के करीब 26 हजार शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। एसएससी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह घोषणा की है।
सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस देवांग्शु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ ने एसएससी मामले में 25 हजार 753 लोगों की नौकरियां रद्द करने का निर्देश दिया। यानी 2016 में जिन लोगों को नौकरी मिली थी, उन सभी की नौकरी रद्द कर दी गई है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को पैनल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नौकरी मिली, जिन्होंने जनता के पैसे से वेतन लिया, उन्हें चार सप्ताह के भीतर ब्याज सहित वेतन वापस करना होगा। 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ पैसा लौटाना होगा।
इस पर एसएससी चेयरमैन सिद्धार्थ ने साफ किया कि वह हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पांच हजार लोगों पर अवैध तरीके से नौकरी पाने का आरोप है। ऐसे में 26 हजार लोगों की नौकरियां क्यों रद्द की जाएंगी?