नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बारे में भाजपा के विज्ञापन पर रोक लगाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं दे सकते हैं।
कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 20 मई को अपने आदेश में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के विज्ञापन के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के समक्ष तृणमूल कांग्रेस ने याचिका दायर कर भाजपा के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की थी।
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि भाजपा का विज्ञापन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। सिंगल बेंच के आदेश को भाजपा ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने 23 मई को सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसके बाद भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।