चुनावी हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने सीएपीएफ की तैनाती 26 जून तक बढ़ाई

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती 26 जून तक बढ़ा दी है। शुरुआत में, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 19 जून तक पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की 400 कंपनियों को तैनात रखने का फैसला किया था। बाद में, कलकत्ता हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने इसे शुक्रवार तक बढ़ा दिया था। हालांकि, शुक्रवार दोपहर को विस्तृत सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इन 400 कंपनियों की तैनाती 26 जून तक बढ़ा दी। पीठ ने राज्य के विभिन्न इलाकों से चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित शिकायतों को लेकर भी चिंता जाहिर की।

खंडपीठ ने कहा, “इस मामले में पहले भी कई शिकायतें सामने आई हैं और हर दिन नई शिकायतें सामने आ रही हैं। हम परिदृश्य की स्पष्ट तस्वीर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विस्थापित लोग अगले मंगलवार तक अपने घर लौट जाएं। पुलिस को उन इलाकों में अधिक सक्रिय होने की जरूरत है, जहां शिकायतें सामने आती रहती हैं।”

शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीएपीएफ कंपनियों को इतने लंबे समय तक रखा जा सकता है। केंद्र के वकील ने अपने जवाबी तर्क में दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है और इसलिए सीएपीएफ कंपनियों को कुछ और समय के लिए रखा जाना चाहिए। 18 जून को राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि राज्य के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय को छह जून से 12 जून तक चुनाव के बाद हिंसा की 560 शिकायतें मिली थीं, जिसके आधार पर 107 एफआईआर दर्ज की गई थीं।

अंत में, डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार के वकील की दलील को स्वीकार कर लिया और 26 जून तक सीएपीएफ को बनाए रखने का आदेश दिया।

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