West Bengal : अवैध खनन को रोकने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

कोलकाता : अवैध खनन को रोकने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा आदेश जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में बीरभूम में कई जगहों पर अवैध खनन के आरोप सामने आए हैं। गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनाम ने आदेश दिया कि बीरभूम में अवैध खनन रोकने के लिए जिलाधिकारी विशेष टीम बनायें। उस विशेष टीम को कभी-कभी औचक निरीक्षण भी करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब-जब विशेष टीम ऑपरेशन पर निकले तब तब उसे पुलिस सुरक्षा दी जाए।

कोर्ट ने कहा कि टीम के निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनाम की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट देखने के बाद जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य में अवैध बालू-पत्थर खनन की शिकायतें लंबे समय से चली आ रही हैं। इस संबंध में पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में भी एक मामला दायर किया गया था। 2021 में एक मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अवैध बालू-पत्थर खनन रोकने के लिए राज्य सरकार को विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया था।

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