हाई कोर्ट ने सीबीआई को ओएमआर डेटा रिकवरी के लिए विशेषज्ञ एजेंसी की मदद लेने का निर्देश दिया

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य संचालित स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में इस्तेमाल किए गए ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट्स के डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी विशेषज्ञ एजेंसी की मदद लेने का निर्देश दिया।

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में 2014 में हुई भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा कि सीबीआई दुनिया में कहीं भी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले निजी संस्थाओं सहित किसी भी विशेषज्ञ की मदद ले सकती है।

न्यायमूर्ति मंथा ने यह भी निर्देश दिया कि विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता के लिए होने वाला पूरा खर्च पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) द्वारा वहन किया जाएगा। न्यायमूर्ति मंथा ने यह भी कहा कि ओएमआर शीट्स का डेटा पुनः प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित भ्रष्टाचार की जड़ें वहीं छिपी हुई हैं।

दो जुलाई को, न्यायमूर्ति मंथा ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वे उस मूल हार्ड डिस्क को अदालत में प्रस्तुत करें, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं में उपयोग की गई ओएमआर शीट्स की डिजिटाइज्ड प्रतियां संग्रहित की गई थीं।

हालांकि, शुक्रवार को, सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनके केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी इसे अदालत में प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद, न्यायमूर्ति मंथा ने एजेंसी को विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद लेने का निर्देश दिया।

इससे पहले मंगलवार को, न्यायमूर्ति मंथा ने यह भी कहा था कि यदि हार्ड डिस्क नष्ट कर दी गई है, तो इस मामले को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही हार्ड डिस्क नष्ट हो गई हो, तो भी मूल डेटा बोर्ड के सर्वर पर संग्रहीत हो सकता है।

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