नयी दिल्ली : आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी (आआपा) के नेता इसे अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। अब आआपा के नेता सीबीआई की गिरफ्तारी काे मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं। इसके लिए जहां वे भाजपा काे दाेषी ठहरा रहे हैं वहीं भाजपा इसे जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का मामला मान रही है। भाजपा के नेता यह भी कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत मतलब आराेप से बरी हाेना नहीं है।
शुक्रवार काे मीडिया से बातचीत के दाैरान कानून के जानकाराें ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में सुप्रीम काेर्ट से अंतरिम जमानत जरूर दे दी गई है लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूराे (सीबीआई) से अभी जमानत नहीं मिली है। यह मामला बड़ी बेंच के पास है जब तक इस मामले में बड़ी बेंच का फैसला नहीं आ जाता, तब तक अरविंद केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे।
आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, “… भाजपा को पता था कि उन्हें (अरविंद केजरीवाल) राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, वे जानते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और साजिश रची और जिस दिन जमानत की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के समक्ष आने वाली थी, उन्होंने उससे एक दिन पहले सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया।
आआपा के कानूनी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संजीव नसयर ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज बड़ी राहत का दिन है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पीएमएलए का यह मामला पूरी तरह से निराधार है। इसमें किसी भी तरह का कोई आधार नहीं है। एफआईआर में न तो अरविंद केजरीवाल का नाम था, न ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है। ”
अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। हमने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि चूंकि सामग्री जुलाई-अगस्त 2023 से ईडी के पास थी, तो उन्हें मार्च 2024 में क्यों गिरफ्तार किया गया था… कोर्ट ने इस तर्क पर विचार किया होगा।
सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा, “अदालत ने कहा कि जहां तक उनकी गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तारी की आवश्यकता के कुछ पहलू हैं …उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले ही काफी समय से जेल में हैं और इसलिए उनकी रिहाई और ईडी के मामले में तत्काल जमानत का निर्देश दिया गया है।”
सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार का कहना है, “सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। सीएम केजरीवाल हिरासत में रहेंगे, क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी लंबित है। यह एक बड़ी जीत है…।”
आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने पर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, ”अंतरिम जमानत किसी के द्वारा किए गए अपराध से राहत नहीं है। अंतरिम जमानत के तहत मामले की कार्यवाही के दौरान जेल से बाहर रहने का प्रावधान है। इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया है, कि वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे… शायद उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बाहर निकलने और काम करने की अनुमति दी है क्योंकि दिल्ली के लोग पीड़ित हैं।”
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केवल इसलिए अंतरिम जमानत दी गई है, क्योंकि कानून का एक बिंदु बड़ी बेंच को भेजा गया है… कुछ दिन पहले ही ईडी ने कोर्ट के सामने विस्तृत चार्जशीट पेश की थी। उस चार्जशीट के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के किंगपिन थे … आज सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि जब भी कोई संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह के अपराध में शामिल होता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है…।
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का फैसला है। अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि आप बरी हो गए हैं। कोर्ट का स्पष्ट फैसला आने दीजिए। उन्हाेंने कहा कि दिल्ली की जनता यह भलीभांति जानती है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति के मामले में भ्रष्टाचार किया है, वैसा ही मामला इस बिजली घोटाले का भी है।