चुनावी धांधली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने देव को पार्टी बनाने का निर्देश दिया

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को घटाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हिरण चटर्जी की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए वहां के मौजूदा तृणमूल कांग्रेस सांसद दीपक अधिकारी को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। खड़गपुर (सदर) से पश्चिम मेदिनीपुर जिले के विधायक हिरण चटर्जी ने मतदान के दिन भारी धांधली और कदाचार का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की थी।

जस्टिस विवास पटनायक ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने दीपक अधिकारी उर्फ देव को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही जस्टिस पटनायक ने सभी चुनाव से संबंधित दस्तावेजों, ईवीएम, पोस्टल बैलट और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सभी सामग्रियों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। अगली सुनवाई की तारीख छह सितंबर निर्धारित की गई है।

बसीरहाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पिछले चुनावों में भाजपा उम्मीदवार और संदेशखाली आंदोलन का चेहरा रहीं रेखा पात्रा की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस कृष्ण राव की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 31 जुलाई को हाजी नुरुल इस्लाम सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था। चटर्जी और पात्रा के अलावा कूचबिहार, दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर और हुगली जिले के आरामबाग के तीन अन्य पराजित उम्मीदवारों ने भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने इन पांच चुनाव संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए पांच अलग-अलग एकल-न्यायाधीश पीठों का गठन किया है।

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