नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बने ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को करने का आदेश दिया।
यह याचिका पश्चिम बंगाल सरकार ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ओबीसी के वर्गीकरण का काम राज्य सरकार का है न कि आयोग का। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट सरकार चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में आरक्षण से जुड़े सभी काम ठप्प हो गए हैं।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 मई को 2010 के बाद बने 37 समुदायों के ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।