नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को होने जा रही यूजीसी-नेट की परीक्षा टालने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 9 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं, इसलिए उन्हें अनिश्चितता में नहीं डाला जा सकता है।
यह याचिका यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार प्रवीण डबास और कुछ अन्य ने दायर की थी। कुछ छात्रों का कहना था कि जून में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। उसकी सीबीआई जांच जारी है। तब तक परीक्षा न ली जाए।
दरअसल, 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, जिसमें 9 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। 18 जून की परीक्षा में पेपर लीक की शिकायतों के बाद 19 जून को केंद्र सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया।