आरजी कर कांड के अभियुक्त ने पॉलीग्राफ परीक्षण को दी सहमति, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

कोलकाता : आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में अभियुक्त सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को सीबीआई ने शुक्रवार को सियालदह के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पेश किया। उसने कोर्ट को पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए अपनी सहमति दे दी। इसके बाद अदालत की अनुमति मिलने पर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। फिलहाल सियालहद की विशेष अदालत ने संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

इससे पहले सीबीआई की टीम ने अभियुक्त को कई बार घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ की थी। मंगलवार को अभियुक्त के पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए सियालदह अदालत में आवेदन किया गया था लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे वहां पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शाम पांच बजे तक सीबीआई को पॉलीग्राफ परीक्षण के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार दोपहर लगभग 12:15 बजे सीबीआई ने अभियुक्त सिविक वॉलंटियर को सीजीओ कॉम्प्लेक्स से निकालकर सियालदह अदालत में पेश किया। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कोलकाता पुलिस की टीम ने सुरक्षा घेरे में अभियुक्त को अदालत तक पहुंचाया। अदालत के बाहर मौजूद भीड़ ने ‘फांसी चाहिए’ के नारे लगाए।

अभियुक्त ने शुक्रवार को लाल रंग की एक फीकी हो चुकी टी-शर्ट पहनी हुई थी और उसका चेहरा और सिर नीले कपड़े से ढका हुआ था। पुलिस की गाड़ी में बैठते समय अभियुक्त ने मीडिया के पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। केंद्रीय बलों के जवानों ने अभियुक्त को गाड़ी में बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया और गाड़ी सियालदह अदालत की ओर रवाना हो गई। इससे पहले अदालत ने अभियुक्त को पुलिस हिरासत में भेजा था। शुक्रवार को हिरासत की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए उसे फिर से अदालत में पेश किया गया। कोलकाता पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और बाद में हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके बाद अभियुक्त को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया।

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