कोलकाता : उच्च प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान अंततः कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ। कोर्ट ने 14 हजार से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए नए सिरे से मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) को अगले चार सप्ताह के भीतर इस सूची को जारी करने को कहा गया है। इसके बाद, आगामी चार सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह आदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी की डिवीजन बेंच ने दिया है। इस फैसले के साथ ही सात साल से अटके नियुक्ति मामले का समाधान हुआ।
उल्लेखनीय है कि 2015 से उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लंबित थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों के चलते इस प्रक्रिया को बार-बार स्थगित किया गया था। 2020 में उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था, जबकि 2023 में कोर्ट ने पैनल प्रकाशित करने की अनुमति दी थी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एसएससी पैनल तो जारी कर सकता है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति की सिफारिश नहीं कर सकता। इसके बाद मामला एक नई डिवीजन बेंच में चला गया। 18 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और बुधवार को फैसला सुनाया।
इस मामले में उच्च प्राथमिक स्तर की भर्ती प्रक्रिया में कई खामियों के आरोप लगे थे, जिसके आधार पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 2023 में इंटरव्यू प्रक्रिया से एक हजार 463 उम्मीदवारों को केवल अनुमानों के आधार पर बाहर कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस निर्णय के पीछे के कारणों को उम्मीदवारों को नहीं बताया गया। एसएससी ने चार बार इस प्रक्रिया की समीक्षा की, जिसके बाद 74 उम्मीदवारों को इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। इसमें भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ऐसा आरोप याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत में लगाया।
एसएससी की भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ और भी आरोप थे, जैसे कि काउंसलिंग के दौरान आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी अदालत में सवाल उठे थे। यहां तक कि ओएमआर शीट्स में भी गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। सात साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद, आखिरकार हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक स्तर के 14,052 पदों पर नियुक्तियों के लिए नई मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीदवारों को उम्मीद है कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।