नयी दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बंगाल के पशु तस्करी घोटाला के मनी लांड्रिंग केस में तृणमूल कांग्रेस के नेता अणुब्रत मंडल को जमानत दे दी है। अणुब्रत मंडल को सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अणुब्रत मंडल को दस लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अणुब्रत मंडल के सीए मनीष कोठारी को 22 सितंबर, 2023 को जमानत दी थी। ईडी के मुताबिक मनीष कोठारी ने फर्जी कंपनियां बनाकर उसके जरिये पैसा डायवर्ट किया था। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को अणुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 मई, 2023 को अणुब्रत मंडल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में अणुब्रत मंडल को घोटाले का सूत्रधार बताया गया है।
सुनवाई के दौरान मंडल की ओर से कहा गया कि वो दो साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। इस मामले के कई आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। अणुब्रत मंडल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी। ईडी ने 7 मार्च, 2023 को अणुब्रत मंडल को कोलकाता से गिरफ्तार करके दूसरे दिन राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था।