कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने 2016 की उच्च प्राथमिक के लिए मेरिट सूची जारी करने की घोषणा की है। सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर बताया गया कि आगामी बुधवार, 25 सितंबर को यह सूची प्रकाशित की जाएगी। एसएससी ने कहा कि अस्थायी शिक्षकों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएंगी और बाकी पदों के लिए मेरिट सूची जारी होगी। हालांकि, उम्मीदवारों का कहना है कि सिर्फ सूची जारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए।
कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 28 अगस्त को एसएससी को निर्देश दिया था कि एक महीने के भीतर 14 हजार से अधिक खाली पदों के लिए नई मेरिट सूची जारी की जाए। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने उस समय कहा था कि पूजा से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को एसएससी ने मेरिट सूची जारी करने की घोषणा की, जिसके बाद उसी दिन सुबह उम्मीदवारों ने सॉल्टलेक के आचार्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उम्मीदवार अपनी मांग पर अडिग हैं कि भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए।
2015 से उच्च प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। हाई कोर्ट के आदेशों के कारण यह प्रक्रिया बार-बार स्थगित होती रही है। 2020 में उच्च न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था, लेकिन 2023 में अदालत ने पैनल प्रकाशित करने की अनुमति दी। हालांकि, उस समय डिवीजन बेंच ने कहा था कि पैनल प्रकाशित किया जा सकता है, लेकिन एसएससी किसी को नियुक्ति की सिफारिश नहीं कर सकेगा। इसके बाद मामला नई डिवीजन बेंच के पास गया। 18 जुलाई को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी की डिवीजन बेंच में सुनवाई पूरी हुई और 28 अगस्त को निर्णय सुनाया गया।
उच्च प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया में कई खामियों के आरोपों के कारण उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था। 2023 में, साक्षात्कार प्रक्रिया से एक हजार 463 उम्मीदवारों को बिना किसी स्पष्ट कारण के बाहर कर दिया गया था। बाद में एसएससी ने चार बार इसकी समीक्षा की और अंततः 74 उम्मीदवारों को साक्षात्कार से बाहर कर दिया। इसमें भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
भर्ती प्रक्रिया में अन्य आरोप भी लगाए गए, जैसे काउंसलिंग के दौरान आरक्षण नीति का पालन न करना। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित भी सवाल उठे। यहां तक कि महिलाओं के आरक्षण में भी त्रुटियों की बात कही गई। ओएमआर शीट में भी गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। सात साल तक अटकी रहने के बाद आखिरकार उच्च न्यायालय ने 14 हजार 52 पदों पर नियुक्ति के लिए नई मेरिट सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए 16 सितंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया। इसके बावजूद एसएससी ने सोमवार को भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन उम्मीदवारों का विरोध जारी है।