नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले के दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुन्ना शुक्ला की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर करने के लिए समय देने की मांग की थी।
कोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर को पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 लोगों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जबकि मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा था।
पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 9 लोगों को बरी कर दिया था। बृजबिहारी प्रसाद की 1998 में उस समय कर दी गई थी जब वे आईजीआईएमएस में इलाज के लिए भर्ती थे। बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी के अलावा सीबीआई ने भी पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।