कल्याणी मेडिकल कॉलेज के 41 छात्रों के निलंबन पर हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

कोलकाता : कल्याणी मेडिकल कॉलेज के 41 छात्रों के निलंबन के मामले में मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। इन छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगने के बाद कॉलेज प्रशासन ने 19 सितंबर को उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके तहत उन्हें कक्षाओं में भाग लेने से भी रोक दिया गया था।

कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की पीठ में हुई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से छात्रों की ओर से दलील पेश की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी और छात्रों को कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी। इस मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी 2025 को होगी।

17 सितंबर 2024 को कॉलेज प्रशासन ने इन 41 छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया था। इसके दो दिन बाद, 19 सितंबर को सभी छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ छात्रों ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान सांसद कल्याण बनर्जी ने छात्रों के निलंबन को ‘थ्रेट कल्चर’ का उदाहरण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी ठोस जांच के तृणमूल छात्र परिषद से जुड़े छात्रों को निलंबित किया गया है।

यह मामला आर.जी. कर, उत्तर बंगाल और बर्दवान मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग से जुड़े विवादों के बाद सामने आया है। इन मामलों में भी कल्याण बनर्जी ने छात्रों की ओर से पैरवी की थी। हाई कोर्ट के इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिली है, और अब वे अपनी पढ़ाई सामान्य रूप से जारी रख सकेंगे।

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