नियुक्ति घोटाला मामला : अयन शील को हाई कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जेल से रिहाई नहीं

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में नियुक्ति घोटाले के आरोपित अयन शील को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस शुभ्रा घोष की अदालत ने सोमवार को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर अयन को जमानत दी। हालांकि, उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा। इस शर्त पर अयन को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के केस में जमानत मिली है।

अयन शील को 20 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शांतनु बनर्जी के करीबी बताए जाते हैं। ईडी ने अयन के चुंचुड़ा स्थित घर, फ्लैट और कार्यालय पर छापा मारा था, जिसमें नौकरी के उम्मीदवारों की सूची और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। इनमें से कुछ दस्तावेज उत्तर पुस्तिकाओं (ओएमआर शीट्स) की प्रतियां थीं।

इस मामले में सीबीआई ने भी जांच की थी और अपनी चार्जशीट में अयन का नाम शामिल किया था। सीबीआई के अनुसार, अयन ने अपने दो एजेंटों के माध्यम से कई लोगों को नौकरी दिलवाई थी।

हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अयन शील अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। हाल ही में उन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई का आरोप है कि अयन ने अपने आठ एजेंटों के माध्यम से उम्मीदवारों से 1.67 करोड़ रुपये वसूले थे। इस रकम को उन्होंने शांतु गांगुली तक पहुंचाया था। इसके बाद, शांतु ने यह सूची कुंतल तक भेजी थी।

इस घोटाले में शामिल आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है, और अयन को इस मामले में फिलहाल जेल में रहना होगा।

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