पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को पीएमएलए कोर्ट से जमानत

कोलकाता : कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को राशन वितरण घोटाले से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले की जांच कर रहा है। अदालत ने मल्लिक को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।

मल्लिक 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री रहे। ईडी ने उन्हें 27 अक्टूबर 2023 को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय वह राज्य सरकार में वन मंत्री के पद पर थे।

विशेष पीएमएलए न्यायाधीश प्रसंता मुखर्जी ने मल्लिक को 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और 25-25 हजार रुपये के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी।

मल्लिक के वकीलों ने दलील दी कि वह लंबे समय से हिरासत में हैं और जल्द मुकदमे की शुरुआत की भी संभावना नहीं है। दूसरी ओर, ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए उन्हें इस मामले का मुख्य आरोपित बताया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *