कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की मानहानि याचिका को सुनवाई के लिए बर्दवान से कोलकाता ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
बताया गया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा बर्दवान कोर्ट में दायर किया था। अधिकारी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें सिविल जज (सीनियर डिवीजन), बर्दवान में प्रथम अतिरिक्त न्यायालय की अदालत में लंबित मुकदमे को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोंटाई, पूर्व मेदिनीपुर की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुभाशीष दासगुप्ता ने निर्देश दिया कि मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 14 जनवरी से कोलकाता की सिटी सिविल कोर्ट में की जाएगी। कोर्ट ने कहा, “बर्दवान में सिविल जज (सीनियर डिवीजन), प्रथम अतिरिक्त न्यायालय को 2021 टाइटल सूट नंबर 52 को कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश सिटी सिविल कोर्ट की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है। दोनों पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे 14 जनवरी 2022 को अदालत के समक्ष अपनी-अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।” कोर्ट ने कहा कि यह आदेश मामले के मैरिट पर ध्यान दिए बिना और पक्षों के अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पारित किया जाता है। अभिषेक बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी में एक जनसभा में अधिकारी की गई कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर बर्दवान कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।