नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के मामले में 12 आरोपितों को बरी किए जाने काे लेकर बांबे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।
बांबे उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को फैसला सुनाते हुए इस मामले में 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था। इससे पहले सितंबर, 2015 में निचली अदालत ने 5 को मौत की सजा और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा को आरोपितों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सभी 12 आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय के इसी आदेश को उच्चतम न्यायालयमें चुनौती दी गई है।
बता दें कि, 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाकों में कुल 189 लोगों की मौत और 820 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।