राज्य सरकार की आपत्ति के बाद हाईकोर्ट ने गंगासागर मेला समिति में शुभेंदु को नहीं किया शामिल

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्ति के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने गंगासागर मेला समिति में भाजपा विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को शामिल नहीं किया है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को सागर द्वीप में गंगासागर मेले में कोरोना प्रतिबंधों के अनुपालन की निगरानी के लिए सात जनवरी को गठित तीन सदस्यीय समिति से राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को शामिल करने की हिदायत दी थी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल सरकार ने विपक्ष के नेता को समिति में शामिल करने पर सोमवार को आपत्ति जताई थी।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केसोंग डोमा भूटिया के खंडपीठ ने इसके बजाय इसे दो सदस्यीय समिति में पुनर्गठित किया है जिसमें पूर्व न्यायमूर्ति समाप्ति चटर्जी और पश्चिम बंगाल कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव शामिल हैं।

पीठ ने निर्देश दिया कि पूरे सागर द्वीप को एक अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। पीठ ने मंगलवार को दोहराया कि यह 24 घंटे के भीतर किया जाए।

इसने यह भी निर्देश दिया कि मेले में आने वाले सभी लोगों का दोनों टीकाकरण किया जाना चाहिए और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से 72 घंटे पहले किए गए आरटीपीसीआर परीक्षण में नकारात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए। इसने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भीड़ के सख्त नियमन के लिए भी कहा है। द्वीप को एक अधिसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने से राज्य को तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के लिए उपाय करने का अधिकार होगा।

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