कोयला तस्करी मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को फटकारा

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला तस्करी की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा है कि इतने लंबे समय से जांच चल रही है लेकिन एक भी गवाह से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है।

न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा की न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि क्या ईडी इतना अक्षम है कि कोलकाता में एक भी गवाह से पूछताछ नहीं कर सका? कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी निजाम पैलेस स्थित अपने दफ्तर में भी गवाहों को बुलाकर पूछताछ कर सकती है।

हालांकि ईडी ने कहा कि केस लड़ने वाला वकील फिलहाल उपलब्ध नहीं है इसलिए उन्हें समय चाहिए। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले के गवाहों में से एक सुमित रॉय की सुरक्षा बढ़ा दी है। अगले दो महीने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे पहले 20 दिसंबर को कोर्ट ने उनके बचाव की अवधि बढ़ा दी थी। ईडी ने उन्हें कोयला खनन के लिए दिल्ली तलब किया था। उस निर्देश को चुनौती देते हुए सुमित रॉय कोर्ट पहुंचे थे।

ईडी का कहना है कि उसे जांच के लिए और समय दिया जाना चाहिए। इस घटना से जस्टिस राजशेखर महंथा नाराज हो गए। उन्होंने पूछा कि ईडी कोलकाता क्यों नहीं बुला रहा है और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है? विशेष रूप से सुमित रॉय के मामले में, उन्होंने सवाल किया कि क्या सुमित रॉय को पूछताछ के लिए कोलकाता में निज़ाम पैलेस में बुलाया जा सकता था? इसके अलावा ईडी ने यह भी सवाल उठाया कि दो बार समन भेजने के बाद वह रुके क्यों?

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