मुंबई की अदालत ने राष्ट्रगान के कथित अनादर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किया तलब

Mamata Banerjee : File Photo

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुंबई सचिव विवेकानंद गुप्ता द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत में तलब किया, जिसमें बनर्जी पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया था।

मुंबई के कफ परेड में यशवंतराव चव्हाण सभागार में एक सार्वजनिक समारोह के अंत में, बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान गाना शुरू किया। गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि बाद में वह खड़ी हो गईं और अचानक रुकने और कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने से पहले उन्होंने राष्ट्रगान के दो छंद गाए।

शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद उन्हें इस घटना का पता चला।

उन्होंने दावा किया कि बनर्जी का यह कृत्य “राष्ट्रगान का अपमान और अनादर” है और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय अपराध है।

गुप्ता ने कफ परेड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद, उन्होंने मुंबई के सेवरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने शिकायत और प्रस्तुत वीडियो का अवलोकन किया।

मजिस्ट्रेट के बयान में उल्लेखित है कि शिकायत, शिकायतकर्ता के सत्यापन बयान, डीवीडी में वीडियो क्लिप और यूट्यूब लिंक पर वीडियो क्लिप से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आरोपी (बनर्जी) ने राष्ट्रगान गाया था और अचानक रुक गईं और डायस छोड़ दिया जो प्रथम दृष्टया साबित करता है कि बनर्जी (अपराध) राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय है।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बनर्जी ने जिस समारोह में भाग लिया वह आधिकारिक सरकारी समारोह नहीं था। इसलिए, समारोह में भाग लेने के दौरान वह किसी भी आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही थी और परिणामस्वरूप, उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, मजिस्ट्रेट ने कहा।

यह देखते हुए कि बनर्जी को समन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, मजिस्ट्रेट ने बनर्जी को 2 मार्च, 2022 को पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश जारी किया।

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