कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले में आरोपित बीरभूम जिले के तृणमूल अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय की अनुमति के बगैर अनुब्रत मंडल के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
दरअसल, बीरभूम जिले में चुनाव बाद हत्या और महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अनुब्रत मंडल की कथित तौर पर संलिप्तता को लेकर कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए दो बार तलब किया था। उनकी गिरफ्तारी की संभावना भी थी जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी से राहत के लिए याचिका लगाई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि अनुब्रत को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।
कोर्ट ने सीबीआई को चार सप्ताह का वक्त देते हुए कहा कि अनुब्रत के खिलाफ साक्ष्यों को लेकर एक हलफनामा कोर्ट में पेश करे। उसके एक सप्ताह बाद अनुब्रत को भी हलफनामा देने का समय दिया जाएगा। उसके बाद ही मामले को कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाएगा। तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।