हाई कोर्ट : ग्रुप डी नियुक्ति में धांधली की सीबीआई जांच संबंधी एकल पीठ के आदेश पर खंडपीठ ने लगाई रोक

Calcutta High Court

कोलकाता : हाई कोर्ट के खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए ग्रुप डी की नियुक्तियों में धांधली की सीबीआई से जांच कराने संबंधी एकल पीठ के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी।

इस मामले में मंगलवार की दोपहर को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने एसएससी नियुक्तियों में धांधली की जांच सीबीआई से आदेश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सोमेंद्र मुखर्जी ने एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन और रवींद्रनाथ सामंत के खंडपीठ में तत्काल सुनवाई की अर्जी लगाई थी। इस पर शाम चार बजे सुनवाई शुरू हुई। महाधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने इस संबंध में जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था लेकिन उसकी रिपोर्ट पेश होने से पहले ही सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है।

साथ ही ग्रुप डी नियुक्त 350 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। वादी के अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि ग्रुप डी नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है इसलिए इसकी सीबीआई जांच जरूरी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक सीबीआई जांच और शिक्षकों का वेतन रोकने संबंधी आदेश स्थगित रहेगा।

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