कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज के खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल के खिलाफ जो मामला दाखिल किया गया है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक राज्यपाल के काम में न्यायालय किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। खंडपीठ ने कहा कि संविधान ने राज्यपाल को जो अधिकार दिया है उसके मुताबिक अदालत के समक्ष वह जवाबदेह नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता रमा प्रसाद सरकार ने राज्यपाल पर संवैधानिक दायरे के बाहर काम करने का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी और उन्हें हटाने की मांग की थी। गत 14 फरवरी को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी लेकिन कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था।