कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए नौवीं और दसवीं श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई के ज्वाइंट डॉयरेक्टर की निगरानी में इसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को नौवीं और दसवीं श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि नौवीं और दसवीं में एसएससी के जरिए जो शिक्षक नियुक्ति हुई है उसमें उन लोगों को नियुक्त किया गया है, जिनके नाम एसएससी की सिफारिश के लिए भेजी गई पैनल में है ही नहीं। बावजूद इसके इनकी नियुक्ति कैसी हुई, यह विस्मय की बात है।आखिर कैसे नियुक्तियां हुईं और इसके पीछे कौन-कौन से लोग जिम्मेवार हैं, इसकी जांच कर तथ्यों को बाहर लाना जरूरी है। इसके बाद न्यायमूर्ति गांगुली के एकल पीठ ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर की निगरानी में इसकी जांच होगी।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले एसएससी के जरिए ग्रुप सी और ग्रुप डी में शिक्षक नियुक्ति में भी इसी तरह की धांधली होने के आरोप लगे थे। नियुक्ति बोर्ड भंग हो जाने के बावजूद उसकी सिफारिश पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी।