हाईकोर्ट ने दिया विश्व भारती का हॉस्टल खोलने का आदेश

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को बीरभूम जिले के ऐतिहासिक विश्वभारती विश्वविद्यालय के हॉस्टल को खोलने का आदेश दिया है।

हॉस्टल खोलने की मांग पर छात्रों का आंदोलन लगातार हो रहा है। इस पर एक दिन पहले न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा के पीठ ने रिपोर्ट तलब की थी। जिला पुलिस अधीक्षक को भी वर्चुअल हाजिर होने को कहा था। उसी के मुताबिक मंगलवार को रिपोर्ट भी जमा दी गई थी और पुलिस अधीक्षक हाजिर भी हुए थे। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आरोप लगाया था कि आंदोलन के नाम पर छात्र लगातार अराजकता कर रहे हैं लेकिन पुलिस मदद के बजाय मूकदर्शक बनी रहती हैं।

इस बाबत दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना देरी किए विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल को खोलना होगा। न्यायमूर्ति ने कहा कि छात्रों के दो प्रतिनिधि, पुलिस के दो कांस्टेबल और विश्व भारती कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में सभी कमरों को खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा की सूची के मुताबिक सभी छात्रों को हॉस्टल उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप प्रशासक हैं, हर छोटी बड़ी बात पर रोने से काम नहीं चलेगा, संभालना सीखिए।

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