हाई कोर्ट ने अनुब्रत मंडल की याचिका की खारिज, गिरफ्तारी की लटकी तलवार

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे तृणमूल के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब उन्हें 14 मार्च को सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। उनके तय तारीख तक उपस्थित न होने पर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकता है।

बीरभूम जिले से तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल ने मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई के नोटिस के बाद गुरुवार को हाई कोर्ट याचिका दायर की थी। इस याचिका को शुक्रवार हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर वे चाहें तो अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं।

दरअसल, सीबीआई ने 7 मार्च को अनुब्रत को नोटिस देकर आगामी 14 मार्च को पूछताछ के लिए निजाम पैलेस बुलाया है। इस नोटिस साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया था कि यह तीसरा नोटिस है और अगर इस बार भी अनुब्रत पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा। इससे पहले अनुब्रत अपनी सेहत का हवाला देकर सीबीआई के दो नोटिसों को नजरअंदाज कर चुके हैं।

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