कोलकाता : मवेशी तस्करी के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की गिरफ्तारी से बचने के लिए बीरभूम जिला तृणमूल के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल अब कलकत्ता हाई कोर्ट के खंडपीठ में पहुंच गए हैं।
दरअसल, हाई कोर्ट के एकल पीठ ने मवेशी तस्करी के मामले में सीबीआई जांच और कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए अनुब्रत ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजश्री भारद्वाज के खंडपीठ में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने सीबीआई से ठोस कार्रवाई नहीं करने का आदेश देने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। अब बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने तृणमूल नेता मंडल को 7 मार्च को चौथा नोटिस भेजकर 14 मार्च को निजाम पैलेस स्थित केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। पश्चिम बंगाल में कोयला और मवेशी तस्करी के मामलों की जांच सीबीआई कर रहा है। कोयला तस्करी मामले में पहले ही मंडल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि अगर इस बार वह जांच में सहयोग नहीं करते हैं और पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।