नयी दिल्ली : दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने 20 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
रुजिरा बनर्जी ने ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी जिसे हाई कोर्ट ने 11 मार्च को खारिज कर दिया था। 11 अक्टूबर, 2021 को हाई कोर्ट ने रुजिरा बनर्जी को ट्रायल कोर्ट में अपने वकील के जरिए कोर्ट में अपनी बात रखने की छूट दे दी थी। अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ईडी ने कहा है कि रुजिरा बनर्जी कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रही हैं। बता दें कि ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी की याचिका का ईडी ने विरोध करते हुए कहा है कि जांच के बीच में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट में ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट का तीन सदस्यीय बेंच विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार कर रहा है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 का का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच में पालन होना चाहिए कि नहीं।