कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। अभिषेक ने सवाल किया है कि एक ही मामले में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके खिलाफ अलग से जांच कैसे कर सकता है?
अभिषेक के वकील ने गुरुवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। उनके मुता बिक, ईडी की केस खारिज करने की अर्जी कोर्ट में लंबित है। उस मामले में फैसला लंबित है। क्या उससे पहले समन भेजा जा सकता है? कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया है।
जस्टिस घोष ने कहा कि अदालत दोनों मामलों के बीच संबंध देखेगी। उससे संतुष्ट होने पर मामले की सुनवाई की जायेगी। यदि नहीं तो ऐसा नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।
उल्लेखनीय है कि ”लीप्स एंड बाउंड्स” संस्था की तलाशी के बाद ईडी को कई दस्तावेज मिले। ईडी उस दस्तावेज के आधार पर कई कदम उठा रही है। यहां अभिषेक के वकील का सवाल है कि एक ही केस के आधार पर नई कार्रवाई कैसे की जा सकती है? अभिषेक के वकील का कहना है कि इस मामले में जब फैसला कोर्ट में लंबित है तो केंद्रीय एजेंसी इसी मामले में कार्रवाई कैसे कर सकती है?