कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य के खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि यह रोक अगले सितंबर तक या अदालत के अगले आदेश तक लागू रहेगी। न्यायमूर्ति गांगुली ने पिछले शुक्रवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के न्यायमूर्ति गांगुली के आदेश का पालन किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा था कि बर्खास्त शिक्षकों को चार महीने की अवधि के लिए अपने स्कूलों में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उन्हें सहायक शिक्षकों के वेतन ढांचे के अनुसार भुगतान किया जाएगा। खंडपीठ के अंतरिम आदेश के बाद सवाल उठता है कि क्या उन्हें फिर से वही वेतन मिलेगा? हालांकि खंडपीठ ने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में हर कोई हिस्सा ले सकता है। खंडपीठ के इस फैसले के चलते अगर नौकरी रद्द नहीं होती है तो भी इन 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा।