कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रहते हुए कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बैठक से निकल जाने के मामले में पूर्व मुख्य सचिव अलापन बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) की सुनवाई अब दिल्ली में न करके कोलकाता में ही करने के आदेश दिए हैं।
शुक्रवार को हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और रवींद्रनाथ सामंत के खंडपीठ ने अलापन की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले की सुनवाई कैट के कोलकाता बेंच में ही होगी और इसका जल्द निपटान भी करना होगा। उनके खिलाफ लंबित मामले की सुनवाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में चल रही थी।
दरअसल, कलाईकुंडा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कथित तौर पर अपमानित करने के मामले में केंद्रीय सरकार ने अलापन के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहा है। बाद में 22 अक्टूबर को कैट ने मामले को कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। जांच के लिए उन्हें बार-बार दिल्ली बुलाया जाता था। ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच ने मामले की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करने के आदेश को अलापन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस आदेश को रद्द कर दिया है।