कंबल वितरण के दौरान भगदड़ मामले में जितेंद्र तिवारी सहित 5 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कोलकाता : आसनसोल के कंबल वितरण मामले में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तिवारी सहित पांच अन्य नेताओं ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति देवांशु बसाक के खंडपीठ ने अग्रिम जमानत की इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके पहले गुरुवार की सुबह ही जितेंद्र तिवारी की पत्नी और भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने अलग से अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, उसे भी न्यायमूर्ति देवांशु बसाक के खंडपीठ ने खारिज कर दिया था।

पिछले साल 14 दिसंबर को शिव चर्चा और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन चैताली ने किया था। इसमें नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे। उनके जाने के बाद कंबल लेने के लिए मची होड़ में एक बच्ची सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने जितेंद्र और चैताली सहित 10 भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। छह लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो गई है। इनमें से पांच नामजद हैं। बाकी पांच लोगों ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। इसके पहले हाईकोर्ट ने चैताली की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और पूछताछ में सहयोग को कहा था लेकिन वह समय सीमा खत्म हो गई है इसलिए इनकी गिरफ्तारी की संभावना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *