कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के तृणमूल अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को एक बार फिर जमानत नहीं मिली। गुरुवार को उन्हें आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने अनुब्रत की जेल हिरासत तीन फरवरी तक बढ़ाये जाने का निर्देश दिया।
सीबीआई की ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया कि अनुब्रत मंडल के नाम पर कई फर्जी दस्तावेज और नई गाड़ियां मिली हैं। उनके आय के स्रोत क्या हैं, इस बारे में जांच के लिए फिलहाल उनसे पूछताछ जरूरी है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि फिलहाल सिउड़ी के सहकारी बैंक में 177 बेनामी बैंक अकाउंट मिले हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं मवेशी तस्करी मामले से है। इस मामले में अनुब्रत मंडल मुख्य कड़ी हैं और अगर उन्हें जमानत मिलेगी तो साक्ष्य प्रभावित होंगे। इसके बाद ही न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि अनुब्रत मंडल को जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल वह तीन फरवरी तक जेल में ही रहेंगे। गिरफ्तारी के बाद से मंडल आसनसोल सेंट्रल जेल में बंद हैं।