अनुब्रत मंडल को नहीं मिली जमानत, रहना होगा जेल में

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के बहुचर्चित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के तृणमूल अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और अजय कुमार गुप्त के खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

गत वर्ष अगस्त महीने में मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई ने अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से वह लगातार आसनसोल सेंट्रल जेल में हैं। इस बीच ईडी उन्हें अपनी हिरासत में लेकर दिल्ली ले जाना चाहता है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान अनुब्रत के अधिवक्ता ने कहा कि मवेशी तस्करी मामले में बीएसएफ के कमांडेंट सतीश कुमार सहित कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिन्हें जमानत मिल चुकी है जबकि अनुब्रत को पिछले 145 दिनों से जेल में बंद रखा गया है। इसके जवाब में सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि अनुब्रत मंडल बाहुबली नेता हैं, उनको जेल से रिहा करने का मतलब है मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों को खत्म कर देना। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला है कि वह बीरभूम के बगटुई गांव में हुए नरसंहार में भी संलिप्त रहे हैं इसलिए उन्हें किसी भी सूरत में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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