हत्या की कोशिश के मामले में अनुब्रत मंडल को मिली जमानत

कोलकाता : राज्य के बहुचर्चित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के तृणमूल अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के खिलाफ जिला पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में उन्हें मंगलवार को जमानत मिल गई है।

अनुब्रत को मंगलवार को दुबराजपुर कोर्ट में पेश किया गया था। उन्हें दो हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली। मामले की अगली सुनवाई एक जनवरी को है। अब मंडल को एक बार फिर आसनसोल जेल ले जाया गया है। सूत्रों ने बताया है कि ईडी एक बार फिर उन्हें अपनी हिरासत में लेकर दिल्ली ले जाने की तैयारी में जुट गया है।

मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दावा किया कि शिकायतकर्ता और आरोपित दोनों की गवाही और गुप्त बयान लिए गए हैं। सरकारी वकील ने अणुव्रत को सात दिन और पुलिस हिरासत में रखने का आवेदन दिया। अनुब्रत के वकील ने हालांकि मंगलवार को भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने अनुब्रत की जमानत के लिए अर्जी दी थी। दस मिनट की सुनवाई के बाद दुबराजपुर कोर्ट की जज अरितिका दास ने सशर्त जमानत दे दी।

इसके बाद ईडी ने मंगलवार को दुबराजपुर कोर्ट से मामले के दस्तावेज लिए। शिवठाकुर बीरभूम के बालिजुरी पंचायत के मेजे गांव के रहने वाले हैं। पिछले हफ्ते सोमवार को उन्होंने अनुब्रत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि वर्ष 2021 में अनुब्रत ने गला दबाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी।

उल्लेखनीय है कि ईडी गौ तस्करी के मामले में पूछताछ के लिए अनुब्रत को दिल्ली ले जाना चाहता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनके आवेदन पर सहमति दी थी लेकिन शिवठाकुर द्वारा की गई इस शिकायत के बाद अनुब्रत को दिल्ली ले जाना टल गया था। अब एक बार फिर उन्हें हिरासत में लेने की तैयारी ईडी ने शुरू कर दी है।

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