West Bengal : लंबित डीए मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की अपील

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने लंबित महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

राज्य सचिवालय सूत्रों के अनुसार, दायर याचिका में सरकार ने पूर्व आदेश के कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता भी मांगी है, जो पिछले महीने दिया गया था। हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि याचिका दायर करने के साथ-साथ अदालत द्वारा तय समयसीमा के भीतर लंबित महंगाई भत्ते की 25 प्रतिशत राशि के भुगतान की तैयारी जारी है।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, “फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अवकाश पर है, ऐसे में याचिका दायर होने के बावजूद उसकी सुनवाई अवकाश समाप्त होने तक संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तय समयसीमा के भीतर 25 प्रतिशत डीए का भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि अवमानना की किसी भी संभावना से बचा जा सके।”

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार को लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान एक निश्चित अवधि में करने का निर्देश दिया था, जिस पर अब सरकार ने स्पष्टीकरण और पुनर्विचार की मांग की है, लेकिन साथ ही आदेश का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में तैयारी भी तेज कर दी गई है।

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