कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर करने की अपील कलकत्ता हाई कोर्ट में की गई थी। सोमवार को अधिवक्ता कौस्तुभ बागची ने इस मामले में अभिषेक के खिलाफ हाईकोर्ट से स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने की अपील की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य एवं न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी के डिविज़न बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई और इस मामले को खारिज कर दिया गया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि सांसद ने जजों के खिलाफ टिप्पणी कर अपराध किया है, इसलिए अदालत उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करे।
उल्लेखनीय है कि गत शनिवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने नाम लिए बगैर कलकत्ता हाईकोर्ट के जजों पर अप्रत्यक्ष रूप से पक्षपात के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था – “मुझे यह कहते हुए भी शर्म आती है कि न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग हैं जो सांठगांठ रखकर काम करते हैं। कुछ भी होते ही सीधे सीबीआई बुला लेते हैं। हत्या के मामले में स्थगन आदेश दे देते हैं। आप आरोपित को सुरक्षा दे सकते हैं लेकिन मामले पर स्थगन आदेश नहीं दे सकते।’’