नियुक्ति भ्रष्टाचार : अभिषेक बनर्जी की संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट में जमा देने का आदेश

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को गुरुवार कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है। न्यायममूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ में अभिषेक बनर्जी समेत लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के सभी अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट में जमा देने का आदेश दिया है।

दरअसल नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कालीघाट वाले काकू उर्फ सुजय कृष्ण भद्र इसी कंपनी के लिए काम करते थे। अभिषेक बनर्जी इसके निदेशक रहे हैं। आरोप है कि शिक्षक नियुक्ति के एवज में वसूली गई राशि का बड़ा हिस्सा इस कंपनी के अकाउंट के जरिए डायवर्ट किया गया है। इसी सिलसिले में ईडी ने एक दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की है। हाई कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि न केवल कंपनी के अधिकारियों बल्कि कंपनी की भी संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट में जमा करना है। 21 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

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न्यायाधीश ने कहा कि नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में टॉलीवुड के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों का नाम सामने आया है। उस बारे में भी रिपोर्ट में जिक्र होना चाहिए। उनकी भी संपत्ति का ब्यौरा जमा देना होगा। ईडी सूत्रों ने बताया है कि लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के निदेशक मंडली में अभिषेक बनर्जी के अलावा सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कई अन्य नेता हैं। इन सभी की संपत्ति का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा। ईडी ने अपनी चार्ज शीट में दावा किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कालीघाट वाले काकू ने एसडी इंटरप्राइजेज नाम की अपनी कंपनी के जरिए लिप्स एंड बाउंड्स के खाते में 95 लाख एक हजार रुपये का लेनदेन किया था।

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