मुंबई : क्रूज ड्रग पार्टी मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीबी कार्यालय में हर शुक्रवार को हाजिरी लगाने से राहत दी है।
हाई कोर्ट ने शाहरुख खान को मुंबई से बाहर जाने के लिए जांच एजेंसी को 72 घंटे पहले सूचित करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की दिल्ली टीम के समक्ष जांच के लिए आवश्यक होने पर उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के जज नितीन सांबरे के समक्ष आर्यन को जमानत की शर्तों में छूट दिए जाने की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हो रही थी। इस मामले में एनसीबी के वकील ने आर्यन को छूट दिए जाने का विरोध नहीं किया। इसी वजह से हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत शर्तों में छूट देने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि कार्डिलिया द इम्प्रेस क्रूज ड्रग पार्टी मामले में एनसीबी ने आर्यन खान सहित 20 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत देते समय हाई कोर्ट ने आर्यन खान को हर शुक्रवार को एनसीबी के मुंबई कार्यालय में हाजिरी लगाने, मुंबई से बाहर न जाने, मीडिया से बात न करने और एनसीबी की जांच में सहयोग करने जैसी शर्तों के आधार पर जमानत दी थी।
आर्यन खान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि एनसीबी कार्यालय में आने व वहाँ से जाने पर उन्हें मीडिया वाले तथा अन्य नागरिक घेर लेते हैं, जिससे उन्हें असुविधा हो रही है। इसी वजह से हाई कोर्ट जमानत की शर्तों में ढील देते हुए उन्हें राहत दे। इसी याचिका पर हाई कोर्ट ने आर्यन खान को पहले की शर्तों में राहत दी है।