एक सप्ताह नहीं कर सकते प्रचार, निर्वाचन आयोग ने लगाया प्रतिबंध
कोलकाता : भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता व पांडवेश्वर से विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को आसनसोल संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव में मतदाताओं को धमकाने पर दोषी करार दिया है। इस सीट पर 12 अप्रैल को वोटिंग होनी है।
भारत निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश कुमार ने बुधवार को जारी आदेश में कहा है कि चक्रवर्ती मतदाताओं को धमकी देकर चुनावी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी पाए गए हैं। इसीलिए एक सप्ताह तक वह किसी भी तरह का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे। वह किसी भी मीडिया हाउस को चुनाव संबंधी कोई इंटरव्यू भी नहीं दे सकेंगे और न ही किसी चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
Not just restrained from campaigning, EC orders registering an FIR against TMC MLA Naren Chakraborty. Bengal police must follow up on EC’s instruction and not wait for Mamata Banerjee’s nod like they did while “investigating” the Rampurhat massacre.
Let the rule of law prevail. pic.twitter.com/zITkz3Q8FE
— Amit Malviya (@amitmalviya) March 30, 2022
आदेश में कहा गया है- ‘आयोग मामले की गंभीरता को देखते हुए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के विवादित बयान की निंदा करता है। आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और इस संबंध में सक्षम अन्य सभी शक्तियों के तहत उन्हें किसी भी सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक जुलूस, सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और साक्षात्कार, मीडिया में सार्वजनिक भाषण (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया) देने पर 30 मार्च की सुबह 10:00 बजे से 6 अप्रैल की शाम 8:00 बजे तक के लिए रोक लगा रहा है।’
उल्लेखनीय है कि नरेन्द्र चक्रवर्ती का मंगलवार को एक वीडियो सामने आया था। इसमें वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोटिंग करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे। इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख तथा उत्तर बंगाल के प्रभारी अमित मालवीय और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्विटर पर सार्वजनिक किया था। भाजपा ने इस वीडियो को आयोग के पास जमा कराकर कार्रवाई की मांग की थी।