कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति में हुई धांधली से संबंधित सारे दस्तावेजों को शुक्रवार को कोर्ट में जमा करने का आदेश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार बाग की कमेटी को दिया गया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने यह आदेश गुरुवार को दिया।
कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है लेकिन केंद्रीय एजेंसी के अधिवक्ता विलबदल भट्टाचार्य ने न्यायालय को बताया कि बाग कमेटी ने भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ दस्तावेज तो दिए हैं लेकिन सारे दस्तावेज नहीं मिले हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति गांगुली ने कमेटी की विशेष सदस्य और शिक्षा विभाग की डिप्टी डायरेक्टर (एडमिन) पारोमिता रॉय को शुक्रवार तक सारे दस्तावेज सीबीआई के हाथ में देने का आदेश दिया है।
दरअसल ग्रुप डी, ग्रुप सी, नौवीं और दसवीं श्रेणी में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कुल सात मामलों में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इनमें शिक्षकों की नियुक्ति एसएससी के जरिए हुई है। बाग कमेटी के अधिवक्ता अरुणाभ बनर्जी ने कोर्ट को बताया था कि ग्रुप सी और डी में कुल मिलाकर 1002 ऐसे लोगों की नियुक्ति गैरकानूनी तरीके से हुई जिन्होंने या तो परीक्षा नहीं दी या फेल होने के बावजूद शिक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए।