बगटुई कांड : सीबीआई पर अभियुक्त का मोबाइल जब्त कर अदालत को जानकारी नहीं देने का आरोप

CBI

कोलकाता : बीरभूम जिले के बगटुई नरसंहार मामले में गिरफ्तार किए गए तृणमूल नेता अनारूल हुसैन का मोबाइल फोन जब्त कर कोर्ट में इस बारे में जानकारी नहीं देने का आरोप केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पर लगा है। अनारूल के अधिवक्ता अनिर्वाण गुहा ठाकुर्ता ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि हुसैन की गिरफ्तारी के बाद से ही केंद्रीय एजेंसी ने उनका फोन जब्त कर लिया था।

नियमानुसार अभियुक्त के पास से जो कुछ भी जब्त किया गया है उसकी कोर्ट में जानकारी देनी होती है लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा, जो गलत है।

उन्होंने दावा किया कि सीबीआई तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहा है और न्यायालय को अंधेरे में रखना चाहता है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरी ओर यह भी आरोप है कि अनारूल को जेल में पुलिस वालों ने बीयर पिलायी है। इसका फोटो और वीडियो भी वायरल हुआ था। इस बारे में न्यायालय को जानकारी दी गई है। गुरुवार को ही हुसैन को कोर्ट में पेश किया गया था जहां केंद्रीय एजेंसियों ने यह जानकारी दी है। हालांकि अनारूल ने दावा किया था कि उसने बीयर नहीं पी है।

उल्लेखनीय है कि बगटुई गांव में गत 21 मार्च की रात तृणमूल नेता भादू शेख की हत्या के बाद उसके 70 से 80 समर्थकों ने आगजनी की थी जिसमें नौ लोग झुलस कर मारे गये थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर घटना की सीबीआई जांच हो रही है।

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