बाटला हाउस मुठभेड़ के दोषी आरिज खान की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील

नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान को ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है।

ट्रायल कोर्ट से किसी को फांसी की सजा मुकर्रर होने के बाद सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा पर हाई कोर्ट की मुहर लगने का प्रावधान है। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरिज खान की सजा घटा दी।

Advertisement
Advertisement

दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा के खिलाफ खान की अपील मंजूर कर ली और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। साकेत कोर्ट ने इस मामले में आरिज खान को फांसी की सजा का आदेश दिया था। आरिज खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने घटना के दस साल बाद फरवरी, 2018 में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। वो दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान उसी बिल्डिंग में मौजूद था, जहां चार आतंकी मौजूद थे। चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी।

आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। इस मामले में शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *